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मुख्य उद्देश्य

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने और विस्तार देने के लिए:

प्राथमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन।

बी.एड., टीटीसी प्रशिक्षण, मेडिकल कॉलेज और तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन।

आदर्श विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय और अध्ययन कक्षों की स्थापना।

अनौपचारिक शिक्षा, वयस्क साक्षरता कार्यक्रम और लघु अवधि के पाठ्यक्रमों का संचालन।

पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, औषधीय प्रबंधन और शारीरिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम।

द्वितीयक उद्देश्य

कृषि के क्षेत्र में कार्य करना — किसानों के बीच जागरूकता फैलाना, नए कृषि उपकरणों की जानकारी प्रदान करना, जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, बीज ग्रामों की स्थापना करना, परियोजनाओं में सहयोग करना, संग्रहालयों और सांस्कृतिक संगठनों के लिए कार्य करना तथा अनुसंधान प्रकाशनों को समर्थन देना।

  • स्वस्थ शरीर के लिए योग केंद्रों, शिविरों और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।
  • झुग्गी-झोपड़ियों और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान – नालियों की सफाई, शौचालयों का निर्माण, संक्रामक बीमारियों के टीकाकरण तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
 
 
  • आर्थिक विकास के लिए कुटीर, लघु और गृह-आधारित उद्योगों का संचालन।

  • कंप्यूटर, टाइपिंग, शॉर्टहैंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोमबत्ती निर्माण, साबुन निर्माण, अगरबत्ती उत्पादन तथा अन्य ऐसे कौशलों में प्रशिक्षण।

 
  • गरीब, पिछड़े, दलित, हरिजन और आदिवासी समुदायों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करना।

  • लोकगीत, लोकनृत्य, ललित कला, साहित्य, इतिहास, भाषा, पारंपरिक कलाओं तथा नैतिक एवं शैक्षणिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन।

अनाथ बच्चों, वृद्धों और विधवाओं के लिए आश्रय, भोजन व्यवस्था, कुपोषण की रोकथाम, चिकित्सीय सुविधाएँ, आंगनवाड़ी, बाल स्वास्थ्य केंद्र, अनाथालय, पूरक पोषण केंद्र, व्यायामशाला तथा सार्वजनिक वितरण से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था।

 
 

शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक उपकरण प्रदान करने में सहायता।

 
 

स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसमें फैशन डिज़ाइन, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, चित्रकला, गुड़िया निर्माण और अन्य उद्यमी कौशल शामिल हैं।

नशा, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग, बाल विवाह, दहेज प्रथा और इसी प्रकार के सामाजिक मुद्दों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम।

राष्ट्रिय एकता, अखंडता और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान और कार्यक्रम।

 
 

विभिन्न ऊर्जा स्रोतों और उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना।

सेवा किए गए भोजन
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शिक्षा
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निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
0 +
मानवता के सेवक
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सदस्यता समाप्ति

  • स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर।

  • यदि पागल या दिवालिया घोषित किया गया हो।

  • मृत्यु की स्थिति में।

  • यदि समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए।

  • सदस्यता शुल्क का भुगतान न करने पर।

  • लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

  • यदि किसी आपराधिक मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो।

  • संगठन के नियमों/उद्देश्यों के खिलाफ कार्य करने पर।

कार्यकारिणी समिति का गठन

  • समिति में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित 7 (सात) सदस्य होंगे।
  • समिति की अवधि 5 (पाँच) वर्ष होगी।
  • पदाधिकारी और सदस्य महासभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।
  • सेवानिवृत्त सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं।

कार्यकारिणी समिति के कार्य और अधिकार

ChatGPT saidसंगठन के कार्यों और योजनाओं की निगरानी करना और आवश्यक निर्देश देना।
  • संगठन की चल और अचल संपत्ति के लिए उत्तरदायी होना।
  • सभी गतिविधियों को उचित रूप से संचालित करना और आवश्यकता अनुसार उप-समितियों का गठन करना।
  • संगठन के खिलाफ कार्य करने वाले सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करना।
  • महासभा की बैठकों की तिथि, स्थल और एजेंडा निर्धारित करना।
  • योजनाएँ और बजट तैयार करना और उन्हें महासभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

महासभा के कार्य और अधिकार

  • पदाधिकारियों और समिति के सदस्यों का चुनाव करना।
  • योजनाओं, बजट, ऑडिट किए गए खातों और प्रगति रिपोर्ट को स्वीकृत करना।
  • ऑडिटर नियुक्त करना।
  • संघटनात्मक ज्ञापन (Memorandum of Association) और नियमों में संशोधन करना।
  • संगठन के विघटन का निर्णय लेना।
  • वार्षिक रिपोर्ट पारित करना।

महासभा की बैठकें

  • वार्षिक बैठक साल में एक बार आयोजित की जाएगी।
  • विशेष बैठक 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बुलाई जा सकती है।
  • संसद सदस्यता संख्या का संपूर्ण मात्रा का अर्ध + 1 (50% + 1) उपस्थित होना अनिवार्य है।
  • सूचना: कम से कम 10 दिन पहले दी जानी चाहिए (पंजीकृत डाक या हस्ताक्षरित नोटिस द्वारा)।

कार्यकारिणी समिति की बैठकें

  • समिति की बैठक हर महीने आयोजित की जाएगी।
  • यदि आवश्यक हो, तो 48 घंटे की पूर्व सूचना देकर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
  • सूचना डाक, हस्ताक्षर रजिस्टर या विशेष संदेशवाहक के माध्यम से दी जाएगी।

ऑडिट

  • संगठन के खाते हर साल महासभा द्वारा नियुक्त ऑडिटर द्वारा ऑडिट किए जाएंगे।
  • पंजीयक, झारखंड, किसी भी समय चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से संगठन का ऑडिट कर सकते हैं, जिसकी फीस संगठन द्वारा वहन की जाएगी।

संशोधन

  • संगठन के संघटनात्मक ज्ञापन (Memorandum of Association) और नियमों में संशोधन केवल महासभा के 3/5 सदस्यों की स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

रेकॉर्ड्स का निरीक्षण

  • सभी रिकॉर्ड्स सचिव की निगरानी में कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे।
  • किसी भी सदस्य या सरकारी अधिकारी को पूर्व अनुमति लेकर इन्हें निरीक्षण करने की अनुमति होगी।

कानूनी कार्रवाई

  • संगठन द्वारा या संगठन के खिलाफ की जाने वाली सभी कानूनी कार्रवाई सचिव के नाम से की जाएगी।

आय के स्रोत

  • प्रवेश शुल्क और सदस्यता शुल्क।
  • सरकारी/असरकारी अनुदान।
  • दान और विशेष शुल्क।
  • सांस्कृतिक कार्यक्रमों से योगदान।
  • सेवाओं, कार्यों या सामग्री वितरण से शुल्क।
  • व्यक्तियों, समूहों, बैंकों, संगठनों या सरकार से ऋण।

संगठन का विघटन और संपत्तियों का प्रबंधन

  • विघटन का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित किया जाएगा और इसे विशेष महासभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
  • संगठन को महासभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से ही भंग किया जा सकता है और इसे दूसरी विशेष बैठक में पुष्टि करना आवश्यक है।
  • विघटन के बाद शेष संपत्तियाँ किसी सदस्य को नहीं दी जाएंगी, बल्कि झारखंड में समान उद्देश्यों वाले पंजीकृत संगठन को या झारखंड सरकार को हस्तांतरित की जाएंगी।
  • पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 13 और 14 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार

अध्यक्ष

सभी बैठकों की अध्यक्षता करें। कार्यवाही रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें। समान मत होने की स्थिति में निर्णायक मत दें। संगठन की गतिविधियों पर निगरानी रखें। सचिव की नियुक्ति या निष्कासन में सहायता करें। बैठक बुलाने के संबंध में सचिव को सलाह दें। संगठन का प्रतिनिधित्व करें। समिति द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करें।

सचिव

बैठकें आयोजित करें। संगठन की ओर से पत्राचार संभालें। सभी रजिस्टर और दस्तावेज़ सुरक्षित रखें। संगठन की आय और व्यय का ऑडिट करें। कार्यवाही रजिस्टर में विवरण दर्ज करें। ₹5,000 तक बिना पूर्व स्वीकृति के खर्च कर सकते हैं (अगली बैठक में स्वीकृति आवश्यक होगी)। परियोजनाओं की योजना बनाएं और सभी वित्तीय कार्यों का प्रबंधन करें।

कोषाध्यक्ष

वित्तीय कार्यों का प्रबंधन करें। आय और व्यय का लेखा-जोखा रखें तथा वित्तीय विवरण तैयार करें। सामान्य बैठक में खातों की प्रस्तुति में सहायता करें। सदस्यता शुल्क एकत्र करें और रसीदें जारी करें। वित्तीय मामलों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दें। आय के नए स्रोतों की खोज करें। संगठन के खातों का ऑडिट सुनिश्चित करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।